- ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात हैं। इसमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
- किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड/पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।
- राज्य के भीतर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग और अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे।
प्रदेश के सभी जिलों लॉकडाउन 3 से 9 मई तक सात दिन के लिए प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोरोना संक्रमण की चेन टूटती है तो ठीक अन्यथा अन्य प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
- अनिल विज, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री
भय का माहौल न बनाएं, सकारात्मक भूमिका निभाएं : मनोहर
कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। सरकार महामारी के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है। परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने जीवन को ढाला है और अब परिस्थितियों के अनुसार ही आगे बढ़ना हैं। कोरोना की इस लड़ाई में व्यक्ति हो, विपक्ष हो, जनता हो या मीडिया, सभी को चाहिए कि भय का माहौल न बनाएं और सकारात्मक भूमिका निभाएं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 9 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री