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चंडीगढ़ में फिर से बढ़ेंगे कलेक्टर रेट: एक अप्रैल से होंगे लागू, 15 से 55 फीसदी तक इजाफे का ड्राफ्ट जारी

Thu, 05 Mar 2026 11:59 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

ड्राफ्ट के अनुसार शहर के प्रमुख और पुराने सेक्टरों में जमीन के कलेक्टर रेट सबसे ज्यादा प्रस्तावित किए गए हैं। सेक्टर 1 से 12 तक के रिहायशी क्षेत्रों में जमीन का कलेक्टर रेट 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है जो पिछले साल 1,78,600 रुपये प्रति वर्ग गज था।
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कलेक्टर टैक्स - फोटो : Istock
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विस्तार
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चंडीगढ़ में संपत्ति खरीदने और बेचने की लागत एक बार फिर बढ़ने जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अप्रैल से लागू होने वाले नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 
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इसके तहत रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में संपत्तियों के कलेक्टर रेट में 15 से 55 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रशासन ने आम लोगों से 20 मार्च तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम मंजूरी के बाद नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे।

नए प्रस्तावित रेट लागू होने के बाद शहर में जमीन, मकान और फ्लैट खरीदना और महंगा हो जाएगा। खासतौर पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट मकानों के कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रशासन के अनुसार इन कलेक्टर रेट के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क तय किए जाते हैं।

सेक्टर 1 से 12 में सबसे ज्यादा रेट

ड्राफ्ट के अनुसार शहर के प्रमुख और पुराने सेक्टरों में जमीन के कलेक्टर रेट सबसे ज्यादा प्रस्तावित किए गए हैं। सेक्टर 1 से 12 तक के रिहायशी क्षेत्रों में जमीन का कलेक्टर रेट 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है जो पिछले साल 1,78,600 रुपये प्रति वर्ग गज था। सेक्टर-14 से 37 तक के क्षेत्रों के लिए नया कलेक्टर रेट 1,81,300 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है जबकि पहले यह 1,47,600 रुपये प्रति वर्ग गज था। इसके अलावा सेक्टर 38 और उससे आगे के क्षेत्रों में रिहायशी जमीन का कलेक्टर रेट 1,33,200 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है। इंडिपेंडेंट ड्वेलिंग यूनिट के लिए कलेक्टर रेट 1,53,900 रुपये प्रति वर्ग गज रखा गया है।

हाउसिंग बोर्ड फ्लैट भी हुए महंगे

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के लिए भी मंजिल के हिसाब से अलग-अलग कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत ग्राउंड फ्लोर के लिए 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 9,000 रुपये प्रति वर्ग फुट और दूसरी मंजिल के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किए गए हैं। तीसरी मंजिल और उससे ऊपर के फ्लैट्स के लिए 7,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है। सोसाइटी फ्लैट्स के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं। इनमें ग्राउंड फ्लोर के लिए 11,100 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 11,400 रुपये, दूसरी मंजिल के लिए 10,300 रुपये और तीसरी मंजिल व उससे ऊपर के लिए 8,700 रुपये प्रति वर्ग फुट का कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है। मनीमाजरा स्थित उप्पल्स हाउसिंग फ्लैट्स के लिए 16,700 रुपये प्रति वर्ग फुट कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है।

इंडस्ट्री के लिए भी अलग दरें

इंडस्ट्रियल हाउस के लिए भी अलग-अलग कलेक्टर रेट तय किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार ग्राउंड फ्लोर के लिए 9,300 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 7,400 रुपये और दूसरी मंजिल के लिए 5,700 रुपये प्रति वर्ग फुट का कलेक्टर रेट प्रस्तावित है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और फेज-2 में जमीन का कलेक्टर रेट 86,000 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है जो पहले 83,100 रुपये प्रति वर्ग गज था। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के लिए 62,600 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट रखा गया है, जिसमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी महंगी

कॉमर्शियल क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग दरें प्रस्तावित की गई हैं। कोल डिपो, चक्की साइट्स, आयरन मार्केट, टिंबर मार्केट और ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए 97,300 रुपये प्रति वर्ग गज का कलेक्टर रेट प्रस्तावित है। मनीमाजरा स्थित मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए 2,33,500 रुपये प्रति वर्ग गज, शिवालिक एन्क्लेव के कॉमर्शियल एससीओ के लिए 4,10,200 रुपये प्रति वर्ग गज और धनास की मिल्क कॉलोनी के लिए 3,60,400 रुपये प्रति वर्ग गज का कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है। शहर के प्रमुख सेक्टरों में कॉमर्शियल बूथ के लिए भी दरें बढ़ाई गई हैं। सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 के बाजारों में बूथ का कलेक्टर रेट 5,92,200 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है।

कॉर्नर प्लॉट पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नए ड्राफ्ट में कॉर्नर प्लॉट और मकानों के लिए अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी रखा गया है। कॉर्नर प्लॉट या मकान की खरीद पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि रिहायशी प्लॉट को नर्सिंग होम, अस्पताल या अन्य संस्थान में परिवर्तित किया जाता है, तो उस स्थिति में 25 से 31.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। प्रशासन के मुताबिक कलेक्टर रेट संपत्ति की न्यूनतम सरकारी कीमत होती है जिसके आधार पर रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी तय की जाती है। अधिकारियों के अनुसार नए कलेक्टर रेट लागू होने से शहर में संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर अपने सुझाव और आपत्तियां 20 मार्च तक भेज सकते हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लेकर इन्हें एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

शहर के सेक्टरों में कॉमर्शियल का ये कलेक्टर रेट

क्षेत्र                                                                                                               प्रस्तावित रेट रुपये में
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कोल डिपो, चक्की साइट्स, आयरन मार्केट, टिंबर मार्केट और ट्रांसपोर्ट एरिया             97,300 प्रति वर्ग गज
मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स (कमर्शियल बूथ), मनीमाजरा                                          2,33,500 प्रति वर्ग गज
शिवालिक एन्क्लेव (कॉर्शियल एससीओ )                                                            4,10,200 प्रति वर्ग गज
मिल्क कॉलोनी, धनास                                                                                    3,60,400 प्रति वर्ग गज

सेक्टरों में बूथ के कलेक्टर रेट                    
क्षेत्र                                                                                                                   प्रस्तावित रेट

सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 (17-ए व 17-बी को छोड़कर)                       5,92,200 प्रति वर्ग गज
सेक्टर 7, 9, 10, 11, 16, 17-ए, 17-बी, 18, 20, 21, 26 और 32                           4,47,100 प्रति वर्ग गज
अन्य सेक्टरों के बूथ                                                                                        3,27,400 प्रति वर्ग गज

एससीओ, एससीएफ व शॉप्स का ये कलेक्टर रेट
क्षेत्र                                                                                                                   प्रस्तावित रेट

सेक्टर-17 में एससीओ/एससीएफ                                                                       5,92,700 प्रति वर्ग गज
मध्य मार्ग, सब सिटी सेंटर सेक्टर-34, सेक्टर-22 व सेक्टर-35 के बाजार                  4,47,500 प्रति वर्ग गज
अन्य सेक्टरों में एससीओ/एससीएफ/ शॉप्स में                                                      4,42,800 प्रति वर्ग गज
मोटर मार्केट, मनीमाजरा                                                                                  3,12,200 प्रति वर्ग गज
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एससीएफ श्रेणी में 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा
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