यूटी प्रशासन ने ट्रैफिक चालान के नए दाम नोटिफाई कर दिए हैं। प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (संशोधित) को सितंबर में ही चंडीगढ़ में लागू कर दिया था, लेकिन कुछ चालानों में प्रशासन को दाम तय करने थे, जिसे प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद शुक्रवार को लागू कर दिया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने ज्यादातर चालान के दामों में बदलाव नहीं किए हैं। ऐसे में यह उन चुनिंदा राज्यों और यूटी में हो गया है जहां पर चालान के दाम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है और सबसे ज्यादा दाम के साथ ही इसे लागू किया गया है। सिर्फ कुछ चालानों के दाम में ही कमी की गई है।
नए दामों के तहत टू-व्हीलर चलाते वक्त ओवर स्पीड पर पहले जुर्माना दो हजार रुपये था, लेकिन अब इसे एक हजार रुपये कर दिया गया है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक सितंबर के बाद से अभी तक तीन पुलिसकर्मी चालान के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं।
हालांकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गलत आरसी के साथ गाड़ी चलाना, रेसिंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, लाइसेंस या आरसी के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट उल्लंघन, हेलमेट नहीं पहनना समेत कई अन्य मामलों में प्रशासन ने चालान के दाम पहले की तरह ही रखा है।