हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकूला में सिटी बस सेवा में आम जनता के लिए पास प्रणाली शुरू की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। उन्होंने कहा कि इन तीन शहरों के लोगों को अब रियायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
परिवहन मंत्री आफताबअहमद ने बताया कि गैर-वातानुकूलित और वातानुकूलित बसों के लिए ये पास मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर नगरपालिका सीमा के भीतर यात्रा करने के लिए जारी किए जाएंगे। सामान्य बसों और वातानुकूलित बसों के लिए मासिक बस पास की दरें क्रमश: 450 रुपये और 700 रुपये होगी।
सामान्य बसों और वातानुकूलित बसों के लिए तिमाही बस पास क्रमश: 1300 रुपये और 2,000 रुपये की दर से जारी किए जाएंगे। छमाही बस पास की दरें सामान्य बस के लिए 2500 रुपये और वातानूकुलित बस के लिए 3900 रुपये होगी।
सामान्य बस के वार्षिक बस पास के लिए 4800 रुपये तथा वातानूकुलित बस के लिए 7400 रुपये वसूल किए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह सुविधा जन साधारण के लिए बडे़ पैमाने पर लाभदायक सिद्ध होगी।
ये पास केवल संबंधित शहर की नगरपालिका सीमा के अंदर संबंधित श्रेणी की किसी भी सिटी बस में यात्रा करने के लिए वैध होंगे। यात्राओं की संख्या का कोई बंधन नहीं होगा।
वातानुकूलित पासधारक सामान्य सिटी बसों में भी यात्रा कर सकते है परंतु सामान्य बस पासधारक वातानुकूलित बसों में यात्रा करने के पात्र नहीं होंगे।
डिपो मुख्यालय से बनेंगे बस पास
बस पास सभी कार्य दिवसों पर प्रत्येक डिपो मुख्यालय पर जारी किए जाएंगे। सामान्य बस पास प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को फोटो के साथ निर्धारित फार्म भरना होगा और आवश्यक फीस के साथ संबंधित डिपो में जमा करना होगा। उसी दिन कंप्यूटरीकृत बस पास जारी हो जाएंगे। बस पास के नवीनीकरण के लिए फोटो की आवश्यकता नहीं होगी।
रोडवेज जीएम को निर्देश जारी
परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने संबंधित महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन मिलने के तुरंत बाद आम जनता को बस पास जारी किए जाएं। ऐसे बस पास पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके कार्यालय में कम से कम दो अधिकारी नामित होंगे और यह सभी सुनिश्चित करेंगे कि एक प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पास पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।