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गुड न्यूज, नगर निगम के बाद अब हाउसिंग बोर्ड में भी सिटीजन चार्टर

Tue, 14 Jun 2016 01:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ऑफिस - फोटो : demo pics
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नगर निगम के बाद अब हाउसिंग बोर्ड में भी सिटीजन चार्टर लागू होने जा रहा है। एक जुलाई से बोर्ड का चार्टर लागू हो जाएगा। 17 जून को बोर्ड की होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। बोर्ड के चार्टर को मंजूरी मिलने के बाद 21 दिन में प्रापर्टी ट्रांसफर और 21 दिन में ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाएंगे।
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शहर में इस समय 62 हजार हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। सिटीजन चार्टर लागू होने से हजारों परिवारों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहने वाले लोग अपने कामों के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग कर रहे हैं। चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस के प्रयास से चार्टर के प्रस्ताव को बनाया गया है। मालूम हो कि नगर निगम के बाद सीएचबी दूसरा सरकारी कार्यालय है, जहां पर सिटीजन चार्टर लागू होने जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के लिए भी हर विभाग में सिटीजन चार्टर लागू होना जरूरी है। इस समय तत्काल स्कीम को छोड़कर सीएचबी में काम करवाने के लिए काफी पसीने छूटते हैं क्योंकि किसी भी काम की समय सीमा तय नहीं है। एक साल पहले तक हाउसिंग बोर्ड ने जीपीए से प्रापर्टी ट्रांसफर करवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन अब यह सुविधा लोगों को मिल रही है। बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रेम कौशिक और रघुवीर लाल अरोड़ा की ओर से भी सिटीजन चार्टर लागू करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
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कामों की तय समय सीमा इस प्रकार है

ब्लड रिलेशन में रिहायशी और कॉमर्शियल प्रापर्टी ट्रांसफर करवाना
इस काम के लिए सिटीजन चार्टर में 21 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसमें कहा गया है कि आवेदन करने के सात दिन के भीतर पब्लिक नोटिस जारी की जाएगी।

जीपीए से प्रापर्टी ट्रांसफर करवाने के लिए भी 21 दिन की समय सीमा तय 
सेल डीड, ट्रांसफर डीड और गिफ्ट द्वारा प्रापर्टी ट्रांसफर भी 21 दिन में हो जाएगी।
फी होल्ड प्रापर्टी की कनविंस डीड बनाने के लिए आवेदन करने के बाद 5 दिन 
सीएचबी द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए 21 दिन 
एकमुश्त राशि का प्रमाणपत्र के लिए 21 दिन
लोन न देने पर जब्त की गई प्रापर्टी को छुड़वाने के लिए नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए के लिए 7 दिन 
अलाटमेंट कापी, कब्जा लेने की डुप्लीकेट प्रति लेने के लिए 28 दिन
राशि का रिफंड और अन्य जमा राशि वापस लेने के लिए 14 दिन का समय तय किया गया है।

तत्काल स्कीम में पांच वर्किंग डे में होती है ट्रांसफर
सीएचबी की ओर से तत्काल स्कीम के तहत रिहायशी प्रॉपर्टी पांच और कॉमर्शियल प्रापर्टी सात वर्किंग डे में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए बोर्ड की ओर से 20 से 50 हजार रुपये चार्ज किए जाते हैं। सामान्य तरीके से प्रापर्टी ट्रांसफर करने में 200 से दस हजार रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है।
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