निजी बस संचालक अब अपनी बसों को चंडीगढ़ में सेक्टर-17 और सेक्टर-43 स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड के बाहर सड़क पर इधर-उधर नहीं खड़ी कर सकेंगे। अब उन्हें बस स्टैंड की पार्किंग में ही बसों को खड़ा करना होगा। इसके लिए उन्हें पार्किंग का किराया देना पड़ेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार बाहर से आने-जाने वाली निजी बसों को बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ा करने के निर्देश जारी करते हुए स्लैब जारी किए हैं। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं, अगर सड़क किनारे अवैध रूप से निजी बसें कहीं खड़ी मिलीं तो उनका चालान करने के साथ ही बड़ा जुर्माना ठोका जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि सेक्टर-17 और सेक्टर-43 के बस स्टैंड के आस पास बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगा रहता है। कभी-कभी तो बस चालक अपनी बसों को सड़क पर बेतरतीब खड़ी कर चले जाते हैं। इसके चलते घंटों जाम की नौबत आ जाती है। निगम के के दफ्तर के बैक साइड में रात के समय दर्जनों की संख्या में निजी बसें लगी रहती हैं।
बताया जाता है कई बार इसकी शिकायत भी हुई थी लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था।