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Chandigarh News: मुख्यमंत्री मान के ओएसडी पहुंचे कोर्ट, मजीठिया और गोयल को आदेश-सोशल मीडिया पर जारी न करें आधारहीन स्टेटमेंट

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और माणिक गोयल के खिलाफ जिला अदालत में एक सिविल सूट दायर किया है। इसमें उन्होंने अदालत से मांग की है कि दोनों नेताओं को आदेश दिया जाए कि वे उनके खिलाफ मानहानिकारक झूठे और आधारहीन बयान सोशल मीडिया पर न पोस्ट करें।
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राजबीर ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि फेसबुक, एक्स और यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देशित किया जाए कि मजीठिया और माणिक गोयल के द्वारा उनके खिलाफ जारी कोई भी पोस्ट बिना सत्यापन के प्रकाशित न की जाए। साथ ही बताया कि इसके कारण उन्हें और सीएमओ ऑफिस को काफी नुकसान हुआ है। सुनवाई के दौरान राजबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और फोटोग्राफ भी कोर्ट में पेश किए। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के एक आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की।
अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया में अंतरिम राहत देने के लिए याची के हक में यह केस बनता है। ऐसे में मजीठिया और माणिक गोयल को आदेश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट पर मानहानिपूर्ण, गलत और बिना सत्यापन स्टेटमेंट जारी न करें। वहीं फेसबुक, एक्स और यूट्यूब (गूगल) को भी आदेश दिए गए हैं कि इन दोनों के द्वारा याची के खिलाफ दी गई ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट के अगले आदेशों तक पब्लिश न करें। 16 नवंबर के लिए कोर्ट ने प्रतिवादियों को मुख्य केस व स्टे अर्जी पर नोटिस जारी किया है।
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