चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपने हजारों अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। सीएचबी ने मकानों में कुछ और बदलाव को मंजूरी देने की घोषणा की है।
हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि बदलाव करने की मंजूरी से पहले जिन अलॉटियों ने अपने घरों में बदलाव किए हैं, वे मांग कर रहे हैं उनको भी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही मंजूर किया जाए। जबकि हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि बायलाज के अनुसार इन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकती। बोर्ड ने उन बदलावों को भी मंजूरी देगा जो इस तरह होंगे।
- कुल एरिया 70 प्रतिशत से ज्यादा कवर नहीं होनी चाहिए, जबकि अभी 70 प्रतिशत की मंजूरी नहीं है।
- प्रशासन की ओर से तय आर्किटेक्चर इंजीनियर से प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।
- मकानों की टैरेस ऐसी होनी चाहिए जहां जाने का रास्ता नहीं हो ।
- जो अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया हो उसकी ऊंचाई पहले से बने कमरों से ज्यादा नहीं हो।
- बोर्ड की ओर से ऐसे बदलाव को मंजूर करने के बदले में 200 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से फीस चार्ज की जाएगी।