अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गलियारे के आसपास अतिक्रमण करने वालों की मदद करने पर 12 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। जिन दो होटल मालिकों ने निगम की ओर से लगाई गई सील को तोड़ा था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
वीरवार को अमृतसर नगर निगम आयुक्त सोनाली गिरी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी। जस्टिस एजी मसीह ने निगम आयुक्त को आदेश दिया कि वे उन दोनों होटलों को शुक्रवार सुबह ही खाली करवा दोबारा सील करें।
इसके साथ ही जस्टिस मसीह ने इन दोनों होटल मालिकों को हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का नोटिस जारी कर पांच दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
उधर, पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि द अमृतसर वाल्ड सिटी (रिकग्निशन ऑफ यूसेज) एक्ट-2016 बनाकर उसे नोटिफाई किया जा चुका है।