चंडीगढ़। केंद्र सेवा नियम के लागू हो जाने से अध्यापकों के वेतन में इजाफा हुआ है और साथ ही इसमें नए आयाम भी जुड़ हैं। अब अध्यापकों को परिवहन और शिक्षा भत्ता भी मिलेगा जो पंजाब सेवा नियम में नहीं मिलता था। विभाग चरणबद्ध तरीके से केंद्र नियमों को अपना रहा है जिसके तहत कर्मचारियों को अब पे ग्रेड के अनुसार वेतन मिलेगा। ग्रुप डी के कर्मचारियों को मल्टी टास्क सर्विस के अंतर्गत ग्रुप सी में शामिल किया गया है।चंडीगढ़ में पहले पंजाब सेवा नियम लागू किए गए थे। पर पिछले वर्ष 27 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने यूटी में केंद्र सेवा नियमों को लागू करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में मार्च 2023 में प्रशासन द्वारा केंद्र नियमों को 1 अप्रैल 2022 से अपनाने की सूचना दी थी। केंद्र नियम के अंतर्गत पे स्केल को हटाकर पे ग्रेड के अनुसार कर्मचारियों को वेतन मिलेंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों के पे ग्रेड को रिवाइज कर उन्हें 1 अप्रैल 2022 से रिवाइज्ड वेतन मिलेगा। सीएसआर से सभी कर्मचारियों की बेसिक पे में 100 रुपये से लेकर 2000 तक का फायदा मिला है।
पंजाब सेवा नियम में कुछ कर्मचारियों को ही परिवहन भत्ता मिलता था और शिक्षा भत्ता शामिल नहीं था। पर अब सभी को परिवहन और शिक्षा भत्ता मिलेगा। शिक्षा भत्ता दो बच्चों को मिलेगा जिसमें प्रत्येक बच्चे को महीने में 2250 रुपये मिलेंगे। भत्ता दो बच्चों तक सीमित रहेगा पर अगर दूसरी बार जुड़वा बच्चे हो जाएं तो सभी को भत्ता मिलेगा। केंद्र नियम में मेडिकल भत्ता और मोबाइल भत्ता शामिल नहीं है जो पहले कर्मचारियों को मिलता था। मेडिकल भत्ते की जगह कर्मचारी को अस्पताल बिल के आधार पर रिमिटेंस दिया जाएगा। सीएसआर में केवल तीन ग्रुप हैं ए, बी और सी। पंजाब सेवा नियम में ग्रुप डी में शामिल कर्मचारियों को मल्टी टास्क इंप्लाइज के रूप में ग्रुप सी में शामिल किया जाएगा।
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अध्यापकों के ग्रेड पे में बदलाव
इसमें पहले दिए ग्रेड पे पंजाब सेवा नियम के अनुसार और नए वाले केंद्र नियम के अनुसार जिसमें सभी अध्यापकों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी हुई है।
1. एनटीटी और जेबीटी का 3000 से 4200 ग्रेड पे।
2. प्रधानाचार्य का 6600 से 7600 ग्रेड पे।
3. हेडमास्टर का 4400 से 4600 ग्रेड पे।
4. पीजीटी का 4200 से 4800 ग्रेड पे।
5. टीजीटी में 3600 से 4800 ग्रेड पे।