फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वर्णिका कुंडू छेड़छाड़: ‘रोड साइड रोमियो की तरह बर्ताव करने पर आरोपी जमानत का हकदार नहीं’

Thu, 18 Jan 2018 09:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस का आरोपी आशीष कुमार - फोटो : File Photo
विज्ञापन
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में विकास बराला की जमानत याचिका का पुलिस ने यह कहते हुए विरोध किया है कि आशीष ने कई तथ्यों को छिपाया है। पुलिस ने बताया कि आशीष ने कहा है कि अदालत से एक बार उसकी जमानत याचिका खारिज हुई है, जबकि अदालत दो बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद याचिका पर वीरवार को बहस होगी। संभवत: अदालत वीरवार को ही जमानत याचिका पर फैसला सुना दे। 
विज्ञापन


मामले में सहआरोपी विकास बराला को पंजाब और हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष ने जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा था। बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि आशीष ने याचिका में कई तथ्यों को छिपाया है। पुलिस के अनुसार आशीष पर हिसार में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। आशीष मानवता और एक महिला के सम्मान को पेश करने में नाकाम रहा है। आशीष ने एक गंभीर अपराध किया है और एक सड़कछाप मनचले (रोड साइड रोमियो) की तरह बर्ताव किया है।

वहीं आशीष व तीन अन्य के खिलाफ हिसार में जून 2017 में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। पीड़ित ने आरोपी को 14.85 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद उन्होंने उसे उसके पैसे नहीं लौटाए और उल्टा उसे ही धमकाया था। इससे परेशान होकर पीड़ित ने जहर खाकर जान दे दी थी और सुसाइड नोट में आशीष समेत अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे। पुलिस के जवाब के बाद मामले में वीरवार को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस होगी। बहस के बाद संभवत: याचिका पर अदालत से फैसला वीरवार को ही आ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें