नौ साल पुराने सेक्टर-26 सब्जी मंडी के टीन शेड अलॉटमेंट घोटाले मामले में दोषी दविंदर सिंह बबला को सजा पर फैसला टल गया है। अब सजा सोमवार 2 अप्रैल को सुनाई जाएगी। वर्तमान कांग्रेसी पार्षद और मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन दविंदर सिंह बबला की सजा पर जिला अदालत शनिवार (आज) को फैसला सुनाना था, लेकिन इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया।
इससे पहले अदालत ने उन्हें 27 मार्च को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के साथ ही अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। शनिवार को बबला को बुड़ैल जेल से लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले बबला को इस मामले में निचली अदालत ने जुलाई 2014 में एक साल के अच्छे आचरण की गारंटी पर 50 हजार रुपये के मुचलके पर प्रोबेशन पर छोड़ा था। अदालत के इस आदेश के खिलाफ पुलिस ने 19 सितंबर 2014 को ऊपरी कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी।
वहीं, बबला ने भी इस मामले में आपराधिक अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज करते हुए पुलिस की याचिका मंजूर की थी। इसके तहत अदालत ने बबला को दोषी करार दिया था। अदालत ने बबला को जुलाई 2009 में शेड अलॉटमेंट नीलामी में अनियमितताएं बरतते हुए 59 लोगों की जगह 69 लोगों को टीन शेड अलॉट कर दिए थे। जाली कागजात के आधार पर तत्कालीन चेयरमैन बबला ने 10 शेड अतिरिक्त अलॉट कर दिए थे।