करोड़ों की ठगी के मामले में न्यूज चैनल के मालिक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए। मामला चंडीगढ़ में 3.90 करोड़ रुपये की ठगी का है।
कोर्ट ने आरोपी लाभ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें 18 जनवरी तक पुलिस जांच ज्वाइन करने के आदेश दिए थे। लेकिन, जांच ज्वाइन न करने पर सोमवार को पुलिस की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई।
इसमें पुलिस ने लाभ सिंह के जांच ज्वाइन न करने की बात कही। इस पर कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
साथ ही कहा है कि मामले में पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए उसके बाद उनसे पूछताछ की जाए। इससे पहले पिछली तारीख पर अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी इकबाल सिंह आहलुवालिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
वहीं लाभ सिंह आहलुवालिया को इस शर्त पर 18 जनवरी तक के लिए जमानत दी थी कि वह पुलिस जांच में शामिल होकर सहयोग करें। ऐसे में जांच ज्वाइन न करने पर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।