चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपने हजारों अलॉटियों को बहुत बड़ी राहत दी है। मामला गलेजिंग लगाने से जुड़ा है। अब सीएचबी के मकानों और फ्लैट की बालकानी एवं बरामदों में गलेजिंग लगाने को वायलेशन नहीं माना जाएगा। बोर्ड ने इस वायलेंशन को रेगुलर कर दिया है।
अलॉटी काफी लंबे समय से बालकानी के ऊपर लगी ग्लेजिंग को रेगुलर करने की मांग कर रहे थे। लोगों दो तरह की ग्लेजिंग लगाई है, जिनमें एक ऐसी है जो खिड़की की तरह खुलती है या फिर दूसरी वह है जो कि फिक्स होती है।
बोर्ड के अनुसार अलॉटी इस बात को जरूर देखें कि कमरे में आने वाली रोशनी और वेटिलेंशन पर कोई फर्क न पड़े। बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस का कहना है कि अलॉटियों को इसके लिए प्रशासन की ओर से रजिर्स्टड किए गए स्ट्रक्चलर इंजीनियर से सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र बोर्ड के पास जमा करवाना जरूरी है।