चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सेक्टर-41 के डुप्लेक्स घरों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वह नीड बेस चेंस के अंदर आते बदलावों को नियमित करवाएं। इसके अलावा उनके घरों में जो उल्लंघन किए गए हैं, उन्हें 28 फरवरी तक हटा लें। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा और उल्लंघनों को नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएचबी ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किए है। सीएचबी के सचिव ने मुख्य प्रशासक की शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी आदेश में कहा कि आवंटी नए नीड बेस चेंज के अंदर आते बदलावों को नियमित कराने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं और 28 फरवरी तक बोर्ड को फोटोग्राफ के साथ अतिरिक्त उल्लंघनों के हटाने के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, ताकि बोर्ड आगे कोई कार्रवाई न करें। बोर्ड के अनुसार नए नीड बेस चेंज के संबंध में जानकारी सीएचबी के वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। बोर्ड ने 3 जनवरी 2023 को नए नीड बेस चेंज को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यही कारण है कि बोर्ड ने लोगों को एक बार फिर मौका दिया है कि वह उल्लंघनों को समय रहते हटा लें।
पिछले साल बोर्ड ने 626 डुप्लेक्स घरों को भेजा था नोटिस
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही सीएचबी ने नीड बेस चेंज को ध्यान में रखते हुए इन घरों की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जांच करने के लिए सर्वे कराया था। बोर्ड की तरफ से गठित सब कमेटी ने सर्वे का काम पूरा किया था। सर्वे में ही ये सामने आया था कि अधिकतम मकानों में लोगों ने उल्लंघन किया हुआ है। मकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी उल्लंघनों को हटाने की जरूरत है। इसके बाद बोर्ड ने पिछले वर्ष 626 डुप्लेक्स घरों को नोटिस भेजा था और बिल्डिंग उल्लंघन के चलते कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नोटिस के बाद कुछ घरों में लोगों ने खुद ही उल्लंघन हटा लिए, जबकि कुछ घरों में अभी भी उल्लंघन है। इसी के चलते बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है।