चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जहां सिटीजन चार्टर को अपनी मंजूरी दे दी, वहीं लोगों के फ्लैट ट्रांसफर की नई और स्पेशल स्कीम लागू की है। सिटीजन चार्टर को मंजूरी देने केसाथ साथ सीएचबी ने विशेष तौर महिलाओं का ख्याल रखा है। अब अगर महिलाएं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स खरीदने के बाद ट्रांसफर करवाती है तो महिलाओं को ट्रांसफर फीस में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी ऐसे में जो लोग अपनी पत्नियों के नाम पर फ्लैट ट्रांसफर करवाएंगे, वे भी छूट के पात्र होंगे।
जबकि एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स अगर महिला के नाम पर ट्रांसफर होता है तो फीस में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी लेकिन बोर्ड ने इसके लिए तीन साल की लाकिंग पीरियड की शर्त रखी है। ट्रांसफर करवाने के तीन साल तक छूट मिलने वाले फ्लैट को बेचा नहीं जा सकता है। सीएचबी की गर्वनिंग बाडी ने आईटी पार्क में पार्श्वनाथ से मिली 123 एकड़ जमीन का भी विकास करने का निर्णय लिया है।
जिसमे आईटी सेक्टर में काम करने कर्मचारियों के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट का निर्माण भी किया जाएगा। जबकि 10 एकड़ जमीन की ई नीलामी द्वारा बिल्डर को दी जाएगी जो कि यहां पर हैबिटेट सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, ओल्ड एज होम के अलावा फाइनेशियल हब का निर्माण करेगा। इस तरह के हब बांद्रा और मुंबई में बने हुए हैं। जबकि इस जमीन पर होटलों का भी निर्माण किया जाएगा।
सिटीजन चार्टर दे सकते हैं सुझाव
सीएचबी ने कहा है कि सिटीजन चार्टर दो जनवरी से लागू हो जाएगा। ऐसे में न्यू सिटीजन चार्टर के अंतिम पेज को सुझाव के लिए रखा गया है। कोई भी सिटीजन चार्टर पर सुझाव बोर्ड के रिस्पेंशनल काउंटर में आकर भी दे सकता है। यहां पर अलग से सुझाव पेटी रखी गई है, जबकि लोग मेल द्वारा भी अपने सुझाव दे सकते हैं। बोर्ड के अनुसार सुझावों को गंभीरता से विचार करके उसे लागू भी किए जाएंगे।