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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ निगम विवाद फिर हाईकोर्ट में, 6 फरवरी के चुनाव करवाने के आदेशों को चुनौती

Fri, 19 Jan 2024 11:49 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

शुक्रवार सुबह एक बार फिर मेंशनिंग कर इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई किया जाना तय किया है। चुनाव स्थगित करने के खिलाफ गुरुवार को दायर याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई होनी है।
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चंडीगढ़ नगर निगम। - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के छह फरवरी को चुनाव करवाने के डीसी के आदेशों को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट शनिवार सुबह इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 
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शुक्रवार सुबह एक बार फिर मेंशनिंग कर इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई किया जाना तय किया है। चुनाव स्थगित करने के खिलाफ गुरुवार को दायर याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई होनी है।
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दरअसल चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुरुवार को मतदान से कुछ देर पहले टाल दिया गया था। सुबह 11 बजे मतदान शुरू होना था लेकिन आधा घंटा पहले ही एक आदेश जारी कर कहा गया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई है। डीसी ने शाम को आदेश जारी कर चुनाव की नई तिथि छह फरवरी घोषित कर दी। 

भाजपा के खिलाफ साथ आए हैं कांग्रेस और आप
मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन कर भाजपा के खिलाफ ताल ठोकी है। गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार टीटा और भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर के बीच मेयर पद पर मुकाबला था। वर्तमान में गठबंधन के पास 20 वोट हैं जबकि भाजपा के पास 15। कोई उलटफेर नहीं होता तो गठबंधन का मेयर बनना तय था। 

मेयर चुनाव टालने के एलान से आप और कांग्रेस के सभी पार्षद आग-बबूला हो उठे। सभी ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा देश से चुनाव खत्म करना चाहती है। यह उदाहरण है कि भाजपा अगर कहीं भी हार रही होगी तो वह चुनाव ही नहीं कराएगी।  
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