चंडीगढ़। सेक्टर-37 में करोड़ों की कोठी कब्जाने के मामले में आरोपी सौरव गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी ने बीते 16 मार्च को याचिका दायर कर कहा था कि उसे कोठी विवाद की कोई जानकारी नहीं थी। कोठी के विवाद के बारे में उसे पता होता तो वह तीन करोड़ रुपये नहीं खर्च करता। पुलिस ने इंसाफ दिलाने की बजाय उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। उसने खुद को आरोपी की बजाय पीड़ित बताया था।
इस पर पुलिस ने जवाब दायर कर कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। यदि आरोपी को जमानत मिली तो वह मामले को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी मनीष गुप्ता की जमानत याचिका पर फैसला 31 मार्च को आएगा।
बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते सामने आए मामले में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी पत्रकार संजीव महाजन, सतीश डागर, पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह और कोठी खरीदने वाले सौरव गुप्ता के भाई मनीष गुप्ता को अदालत जेल भेज चुकी है। इस मामले में अब भी आरोपी अरविंद सिंगला, खलिंदर सिंह कादियान, अशोक अरोड़ा, शेखर, दलजीत सिंह और वह शख्स जो फर्जी राहुल मेहता बना था, फरार चल रहा है।