चंडीगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को 27 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी। इनमें कई सेक्टरों के अलावा गांव और कालोनियों के घर भी शामिल हैं। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा यहां लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
यूटी प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-15 के मकान नंबर 311-320, 402-411, सेक्टर-19 के मकान नंबर 1099-1102, 1131-1136, सेक्टर-20 के मकान नंबर 2359-2368, 1410-1419, 1338-1343, 1372-1377, सेक्टर-21 के मकान नंबर 1056-1063, सेक्टर-22 के मकान नंबर 1201-1214, 1263-1276, सेक्टर-23 के मकान नंबर 1315-1323, सेक्टर-27 के मकान नंबर 2173-2178, सेक्टर-29 के मकान नंबर 2321-2326, सेक्टर-32 के मकान नंबर 475-480, सेक्टर-32डी के मकान नंबर 3407-3414, सेक्टर-35ए के मकान नंबर 517-520-सी, सेक्टर-37ए के मकान नंबर 328-334, सेक्टर-38डी के मकान नंबर 3017-3021, सेक्टर-40सी के मकान नंबर 2766-2777, सेक्टर-41ए के मकान नंबर 345-348/2, 349-352/2, सेक्टर-42बी के मकान नंबर 1215-1222, सेक्टर-46बी के मकान नंबर 1211-1214, सेक्टर-46डी के मकान नंबर 4165-4174, सेक्टर-47 के मकान नंबर 2013-2014, सेक्टर-52 के मकान नंबर 1158-1160 और मकान नंबर 1176, सेक्टर-63 के मकान नंबर 2219ई-2220ए, 2209ए-2210ई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इनके अलावा पिपलीवाला टाउन, इंदिरा कॉलोनी, बहलाना, चरण सिंह कॉलोनी मौलीजागरां और विकास नगर मौलीजागरां के कुछ घर भी कंटनेमेंट जोन में शामिल हैं।
इन इलाकों से हटाया गया कंटेनमेंट जोन
प्रशासन ने सेक्टर-15 मकान नंबर 1197-1205, 1197-1206, सेक्टर-19 के मकान नंबर 2512 व 2513, धनास ईडब्ल्यूएस के मकान नंबर 497-501, 508-512, हल्लोमाजरा के मकान नंबर 120, 121, 121/122, 126/1 व 126ए और राम दरबार के मकान नंबर 610-620 को कंटेनमेंट जोन की लिस्ट से बाहर कर दिया है।
प्रशासन ने इस इलाकों से प्रतिबंध हटाने के आदेश बुधवार को जारी किए हैं। अफेक्टेड एरिया असेस्मेंट कमेटी की सिफारिश के बाद ही यूटी एडवाइजर ने यह आदेश जारी किए, क्योंकि पिछले कुछ दिन से यहां का कोई घर प्रभावित नहीं था। इसके बाद ही दोनों एरिया के सभी मकानों से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया। जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल टीमों की स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग इलाके में लगातार जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।