व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए नए बार लाइसेंसधारियों (एल-3/एल-4/एल-5) को 30 सितंबर के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50 फीसदी ही भुगतान करना होगा। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासक से मंजूरी मिल गई है और अब एक अप्रैल से नीति को लागू कर दिया जाएगा।
बीयर पर पांच रुपये और व्हिस्की पर लगता था 10 रुपये सेस, अब लगेगा एक रुपये और दो रुपये
प्रशासन ने सेस को घटा दिया है। देशी शराब की 750 मिली की बोतल पर पांच रुपये सेस लगता था, जिसे घटाकर एक रुपये, 650 मिली बीयर की बोतल पर पांच रुपये से एक रुपये और 750 मिली/700 मिली व्हिस्की की बोतल पर 10 से दो रुपये प्रति बोतल सेस किया गया है। इससे दाम कुछ रुपये कम होते लेकिन इसके साथ ही क्लीन एयर सेस लगा दिया है, जिससे दाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वर्ष से अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर बोतल का क्यूआर कोड होगा।
इसके माध्यम से बोतल भरने से लेकर उसके बिकने तक की मॉनिटरिंग होगी। अगर किसी ठेके पर विभाग द्वारा तय किए गए न्यूनतम दरों के नियमों का पालन नहीं होता है तो विभाग ठेके को तीन दिन से लिए सील कर सकता है। इस पॉलिसी वर्ष से बॉटलिंग प्लांटों को लीज पर देने की अनुमति नहीं होगी। बॉटलिंग प्लांट्स से डिस्पैच के लिए बॉटलिंग प्लांट्स के संचालन के घंटे बढ़ाकर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक कर दिया गया है।