प्रशासन ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को भी 20 से बढाकर 30 कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आज से ये बदलाव होंगे
- सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी
- सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सभी रेस्टोरेंट व बार खुलेंगे
- शाम 6 बजे तक शॉपिंग मॉल खुलेंगे। हालांकि खाने-पीने की दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी
- जिम, वेलनेस सेंटर, क्लब, नाई की दुकानें, हेयर सैलून 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे
- म्यूजियम और लाइब्रेरी खुलेंगे
- सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सुखना लेक खुला रहेगा
- सरकारी व निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को बुला सकेंगे
अभी ये बंद रहेंगे
- रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। किसी के भी बाहर निकलने पर रोक रहेगी
- सुखना लेक पर बोटिंग की इजाजत नहीं। रविवार को बंद रखने का फैसला
- सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और थिएटर बंद रहेंगे
- शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में 30 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं