हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को संशोधन विधयेक पारित कर चैन स्नैचिंग को गैर जमानती अपराध घोषित किया है। सूबे में आए दिन स्नैचिंग की बढ़ती वारदात से महिला विधायक तंग आ चुकी हैं।
करनाल की कांग्रेस विधायक सुमिता सिंह ने स्नैचरों की पहचान के लिए कैमरे लगवाने की मांग की है। स्नैचिंग के मामले में सत्र कोर्ट द्वारा अपराधी को कम से कम पांच वर्ष और अधिक से अधिक दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
अगर स्नैचिंग के दौरान पीड़िता को चोट लगती है तो दोषी को कम से कम दस वर्ष (जिसे 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा ने इस संबंध में आईपीसी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक, 2014 पारित किए।