महज 9 महीने की चाहत का वजन लगभग 20 किलो से अधिक हो चुका है। उसके गरीब मां-बाप उसका इलाज करवाने में असमर्थ हैं। अब हाईकोर्ट इस मामले में आगे आया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नौ महीने की चाहत के मामले में पंजाब सरकार, पीजीआई व अन्य को नए सिरे से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर पंजाब सरकार और पीजीआई को नोटिस जारी किया था, लेकिन सोमवार को बताया गया था कि नोटिस प्रतिवादियों को नहीं मिला है। इस कारण नए सिरे से नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू ने इस मामले में संज्ञान लेकर पीजीआई की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए थे। चाहत के गरीब माता-पिता उसका इलाज कराने में असमर्थ हैं। इस मामले के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।