केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की अर्जी पर पक्ष रखा कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के 22 सुरक्षाकर्मी उन्हें मिले हैं जो गलत है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रावधान यह है कि जिसको सुरक्षा दी जाती है वह जिस राज्य में मौजूद होता है उसे वहां की पुलिस ही सुरक्षा देती है।
सुरजेवाला ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली पुलिस ही उन्हें सुरक्षा दे रही है। यह किया जा सकता है कि जब सुरजेवाला हरियाणा आएं तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को सूचित कर दे और हरियाणा पुलिस राज्य में प्रवेश करते ही उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दे। इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में हलफनामा सौंपने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि सुरजेवाला को दिल्ली और हरियाणा में एक तरह से डबल सुरक्षा दी गई है। वाई प्लस श्रेणी के तहत उन्हें 11 सुरक्षाकर्मी मिलने चाहिए जबकि दिल्ली के 11 और हरियाणा के 11 कुल 22 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा था।
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में मंगलवार को बताया कि हरियाणा सरकार की दलील सही है। एक व्यक्ति को एक राज्य में एक ही सुरक्षा दी जा सकती है। प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति को जिस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है उसे उसी राज्य की पुलिस सुरक्षा देती है। सुरजेवाला के मामले में उन्हें हरियाणा पुलिस की सुरक्षा भी है और दिल्ली पुलिस की थी। ऐसे में उनके दिल्ली में रहते सुरक्षा दिल्ली पुलिस को दे दी गई है और यह किया जा सकता है कि जब भी वह हरियाणा आएं तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को सूचित कर दें तो वह हरियाणा में उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दे।