चंडीगढ़। सेक्टर-9 के निजी कंपनी से निजी होंडा सिटी कार लेने के मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में नामजद सीबीआई इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला को दोषी करार दे दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी परमजीत को गवाहों के बयान में विरोदाभास व सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोषी इंस्पेक्टर सिंगला को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी करार देते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
सेक्टर-9डी के नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एचआर एवं मैनेजमेंट) टीके शर्मा ने सीबीआई इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला के खिलाफ शिकायत दी गई थी। आरोप लगाए गए थे कि इंस्पेक्टर उनकी होंडा सिटी कार काे बैठक में लेकर जाने की बात कहकर ले गया था, लेकिन कार वापस नहीं की। करीब एक साल बाद जब कंपनी की ओर से इंस्पेक्टर से कार वापस मांगी गई तो उसने झूठे मामले में फंसवा देने की धमकी दी। 24 मई 2015 को दी गई शिकायत के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज कर सेक्टर-30 सीबीआई कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला, परमजीत सिंह उर्फ हैैप्पी और प्रमोद कुमार उर्फ गौतम शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में इस मामले में केवल रविंद्र सिंगला और परमजीत ही रह गए थे, जिनके खिलाफ वर्ष 2016 से सीबीआई कोर्ट में मामला विचाराधीन था।