चंडीगढ़। गुड़िया मर्डर केस के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई व तीन अन्य आरोपियों ने वीरवार को अपना जवाब दाखिल किया। इन सभी ने अदालत में उपस्थित होकर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दरअसल, सस्पेंड आईजी जहूर जैदी ने सीबीआई अदालत में याचिका दायर कर कोर्ट में उपस्थित होकर सुनवाई करने की मांग उठाई थी। इस पर सीबीआई अदालत ने सीबीआई व अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी तक गवाहों का एग्जामिनेशन भी नहीं हो पाया है। तीन गवाहों को एग्जामिनेशन के लिए 17 मार्च को और दो गवाहों को 18 मार्च को समन किए गए थे, लेकिन इनका एग्जामिनेशन नहीं हो सका। अब मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
बता दें कि जुलाई 2017 में शिमला स्थित कोटखाई के एक स्कूल की स्टूडेंट लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से उसका शव मिला था। इस मामले में एसआईटी ने एक स्थानीय युवक समेत पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया। इनमें सूरज नाम का एक नेपाली युवक भी शामिल था। कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को सूरज की मौत हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। इस केस में सीबीआई ने आईजी जहूर एच जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया था।