जाति प्रमाणपत्र के लिए अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें पंद्रह दिनों के अंदर जाति प्रमाणपत्र मिलेगा। जुलाई 2014 तक जाति प्रमाणपत्र के 213 आवेदन लंबित पड़े थे।
पंजाब सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब सेवा अधिकार आयोग की ओर से तय सीमा केअंदर अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणियों का जाति प्रमाणपत्र जारी करना यकीनी बनाया जाए।
सेवा अधिकार एक्ट के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15 दिन है। अधिकारियों से कहा गया है कि अगर समय पर प्रमाणपत्र न देने के मामले में सेवा अधिकार आयोग जुर्माना करता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की होगी।
सेवा अधिकार आयोग के मुताबिक जुलाई 2014 तक 213 आवेदन लंबित थे, जिन्हें निर्धारित सीमा में जाति प्रमाणपत्र नहीं जारी किया गया था।
इस मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। इसके बाद सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों, डिवीजनल कमिश्नरों और डीसी को निर्देश जारी किए हैं।