चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन कलेक्टर रेट में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है। बताया जा रहा है कि मई माह के पहले सप्ताह में नई दरों की अधिसूचना जारी हो सकती है। कलेक्टर रेट बढ़ता है तो शहर में नई संपत्तियों का पंजीकरण महंगा हो जाएगा। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने अप्रैल 2021 में कलेक्टर रेट में संशोधन किया था। पिछली बार किए गए संशोधन में व्यावसायिक संपत्तियों की दरों में 10 प्रतिशत और औद्योगिक भूखंडों की दरों में 5 प्रतिशत की कटौती की गई थी। इस दौरान कृषि योग्य भूमि की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। वहीं, रिहायशी संपत्तियों की दरों में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन कलेक्टर रेट में संशोधन पर विचार कर रहा है, जिसमें विभिन्न संपत्ति श्रेणियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि के आसार हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर दरों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्हें लगभग 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने बताया कि पंजीकृत सेल डीड के विश्लेषण के साथ-साथ बाजार और गांवों के सर्वेक्षण के बाद कलेक्टर दरों को संशोधित किया जाएगा। कलेक्टर दर न्यूनतम संपत्ति मूल्य है, जिसके नीचे इसे सरकार के पास पंजीकृत नहीं किया जा सकता। कलेक्टर रेट पर स्टांप ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है। चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कमल गुप्ता का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों संपत्तियों की कलेक्टर दरें पहले से ही काफी अधिक हैं। यूटी प्रशासन को वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे पुराने मामलों में तो काई खास फर्क नहीं आएगा लेकिन नए पंजीकरण प्रभावित हो सकती हैं।
चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट की दरें
औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और 2 में कलेक्टर रेट 62,599 रुपये प्रति वर्ग गज है। कृषि भूमि के लिए यह 1,27,05,000 रुपये प्रति एकड़ है जबकि मध्य मार्ग सेक्टर 34/35 रोड, सेक्टर 22 और सेक्टर 34 में सब सिटी सेंटर के साथ व्यावसायिक संपत्तियां 3,75,289 रुपये प्रति वर्ग गज हैं। सेक्टर-17 में कलेक्टर रेट 5,25,404 रुपये प्रति वर्ग गज है जबकि मनीमाजरा मोटर मार्केट में 2,77,992 रुपये प्रति वर्ग गज, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड/सोसायटी के फ्लैटों, औद्योगिक घरानों और उप्पल मार्बल आर्क, मनीमाजरा के फ्लैटों के लिए दरों की गणना प्लॉट आकार (प्रति वर्ग गज) के बजाय कवर्ड एरिया (प्रति वर्ग फुट) के आधार पर की जाती है। भूमि तल के लिए कलेक्टर रेट 4,500 रुपये प्रति वर्ग फुट तय है जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए यह क्रमशः 4,000 रुपये, 3,690 रुपये और 3,200 रुपये है। उप्पल मार्बल आर्क के लिए यह 6,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया गया है।