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हरियाणा: रक्षाबंधन से पहले अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा महिलाकर्मियों को बड़ी राहत

Fri, 31 Jul 2020 09:13 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रकिया में नहीं लेना होगा हिस्सा, मिली छूट
  • विकल्प लेकर तीन साल के लिए मिलेगा स्टेशन, सीएम ने ली बैठक
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सीएम मनोहर लाल (फाइल)
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने रक्षा बंधन से पहले अविवाहित, तलाकशुदा व विधवा महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 500 कैडर पदों वाले विभागों में तैनात इन कर्मचारियों को पहली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना होगा। सरकार ने उन्हें स्टेशन का विकल्प भरने में छूट दी है। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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सीएम के निर्णय के अनुसार अविवाहित कर्मी से विवाह के बाद व अन्य कर्मचारियों से अलग से विकल्प मांगे जाएंगे। इन महिला कर्मचारियों को उनके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती हैं तो विकल्प अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन देंगे। इसी प्रकार शत-प्रतिशत दिव्यांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन दिया जाएगा।  

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक सचिव अध्यापक ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को आधार मानकर अपने विभाग में 500 से अधिक कर्मचारियों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति मुख्य सचिव कार्यालय से 31 अगस्त 2020 से पहले-पहले अनुमोदित करवा लें। कर्मचारी की सहमति लेने उपरांत तीन दिन तक विकल्प देने के लिए पोर्टल खोला जाए। जिन विभागों में कर्मचारियों से विकल्प मांगने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रशासनिक सचिव अगस्त माह में किसी भी समय कर्मचारी का ऑनलाइन स्थानांतरण कर सकते हैं।

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ये रहेगा तबादलों का शेड्यूल

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विकास अधिकारी (एडमिन काडर) व फील्ड मैन का पहली सितंबर 2020, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऑक्शन रिकार्डर के लिए 15 अगस्त, पशुपालन पालन विभाग वीएलडीए व पशु चिकित्सक का 30 अगस्त, पंचायत एवं विकास विभाग ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ अभियंता का 16 से 20 अगस्त के बीच, आबकारी एवं कराधान विभाग के लिपिक एवं सेवादार का 20 अगस्त, स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक वर्ग के लिए 13 अगस्त से ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। 

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के कनिष्ठ अभियंता (सिविल) का 15 अगस्त, सहकारिता विभाग (आरसीएस) के उप-निरीक्षक सामान्य का 15 अगस्त, परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों का पहली अगस्त 2020, लिपिक व निरीक्षक का 20 अगस्त से पहली सितंबर तक, महिला एवं बाल विकास विभाग सुपरवाइजर (महिला) किसी भी समय अगले कार्य दिवस या पांच अगस्त, उच्चतर शिक्षा विभाग के असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी व वाणिज्य) के 20 अगस्त से ऑनलाइन तबादले होंगे। बिजली निगमों के कनिष्ठ अभियंता, एलडीसी व यूडीसी के तबादले धान सीजन के बाद अक्टूबर में किए जाएंगे।

300-400 कैडर पदों के लिए तैयार कर सकेंगे पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रशासनिक सचिव चाहें तो 500 से कम 400 या 300 कैडर पदों वाले विभागों के कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण के मामले में जहां नीति में छूट देकर स्थानांतरण किए गए हैं वे केवल अस्थायी (दो या तीन महीने के लिए) हैं। जैसे ही शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है, उन्हें ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। नीति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर वर्ष विकल्प भरने होंगे। वरिष्ठता अंकों के आधार पर विकल्प के अनुरूप स्टेशन दिए जाएंगे।

गंभीर बीमारी का शिकार होने पर नया पोर्टल खुलेगा
कर्मचारी को अचानक किडनी की समस्या या दिल की बीमारी हो जाने पर संबंधित डीसी, एसएमओ व संबंधित विभाग के जिलाध्यक्ष की कमेटी उसकी मेडिकल हिस्ट्री का ब्योरा पोर्टल पर लोड करेगी। जो कर्मचारी के एचआरएमएस से लिंक किया जाएगा। ऐसे मामलों में कमेटी के लिए अलग से नया पोर्टल खोलेंगे। 

इन विभागों में लागू होगी नीति
कृषि एवं किसान कल्याण, सहकारिता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), परिवहन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबकारी एवं कराधान, पशुपालन एवं डेयरी तथा बिजली विभाग।
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