ये बिल्कुल अनुचित है। सरकार उन्हें भी इस दायरे में रखकर लाभ दें। 25 अगस्त को हिसार में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में ओटीएस के लाभार्थियों को लाभ दिलाने व रिपोर्ट चुनाव से पहले लागू करवाने के संबंध में विमर्श किया जाएगा। जब तक पॉलिसी के तहत लाभ प्लाट आवंटियों के खाते में ट्रांसफर नहीं होंगे तब आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा।
आवंटियों को ऐसे मिलेगा लाभ
. जहां पर एन्हांसमेंट बाबत मामले अदालतों में अभी तक विचाराधीन है, वहां अतिरिक्त वित्तीय भार अभी तय नहीं होगा।
. अगर कोर्ट किसी किसान की अवार्ड राशि बढ़ाता या घटाता है, तो उसका अंतर उसी हिसाब से प्लॉटधारकों से वसूला या वापस किया जाएगा।
. एक्सट्रा डिपार्टमेंटल कंसट्रकशन (ईडीसी) के लिए जमीन तो सेक्टर से ली गई है, पर उसमें विकसित सुविधा बाहरी लोगों के लिए है, उस पर आई एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डाली जाएगी।
. गैर अधिग्रहित जमीन की एन्हांसमेंट सेक्टर पर नहीं डलेगी।
. कॉमर्शियल एरिया पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त एन्हांसमेंट रिकवर कर कॉमन एरिया पर छूट दी जाएगी।
. अगर एन्हांसमेंट अवार्ड की घोषणा सेक्टर फ्लाट करने से पहले जारी की हुई है तो उसे सरकार या एचएसवीपी वहन करेगा।
. लेस कन्वेयड पर ब्याज दर 15 प्रतिशत वार्षिक की जगह 8 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित होगी।