पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। वे रेप और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। मामले में सलविंदर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने पंजाब सरकार को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
जस्टिस बेदी ने सलविंदर को राहत देने के साथ ही यह आदेश भी दिए कि वह पुलिस जांच में सहयोग करे। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले को लेकर चर्चा में रहे सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाने में गत 3 अगस्त को रेप और रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया था।
सलविंदर पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के पति को एक मामले में केस से बाहर करने के एवज में महिला का शारीरिक शोषण किया और 50 हजार रुपए रिश्वत ली। पीड़िता ने एक संगत दर्शन कार्यक्त्रस्म के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बारे में शिकायत की थी। पीड़िता के पति के खिलाफ धारीवाल पुलिस ने मार्च 2014 में रेप का केस दर्ज किया था और इस मामले की जांच तत्कालीन एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह के पास थी।