पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करती हुई याचिका रद दी है।
गौर हो कि मुक्तसर के युवा कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह ने याचिका दायर कर हरसिमरत बादल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि हरसिमरत बादल ने चुनाव प्रचार के दौरान सिख धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जिससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
ये आरोप भी लगाया था कि उन्होंने चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा दिया है। इस याचिका में हरसिमरत बादल की ओर से अर्जी दायर कर कहा गया था कि चुनाव याचिका दायर करने का समय निकल चुका था, इस कारण उनके खिलाफ याचिका दाखिल ही नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने की समय अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने माना कि याचिका दायर करने में देरी हुई, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।