हरियाणा सरकार ने उन पूर्व सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा अवधि का आक्समिक अवकाश देने का फैसला किया है जो सेना से रिटायरमेंट के बाद सिविल सर्विस में आते हैं।
इसके अलावा ग्रुप डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए दस जमा दो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की शर्त भी हटा ली गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी और रेस्टोरर से क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए दस जमा दो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की शर्त केवल ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी, जोकि 8 नवंबर, 2013 के बाद भर्ती हुए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने वीरवार को आदेश जारी कर दिया है।
हड़ताल की अवधि को अवकाश माना
हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों के चालकों की 25 और 27 जनवरी, 2011 को की गई हड़ताल अवधि को देय अवकाश मानने का फैसला किया है। कर्मचारियाें के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी खत्म कर दी जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश सब प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्डों, निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों को भेज दिया है।
अदालत के फैसले जल्द लागू करने के लिए कमेटी गठित
हरियाणा सरकार ने अदालत के फैसले लागू करने में होने वाली देरी दूर करने और मुकद्दमेबाजी कम करने के लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी समयबद्ध रूप से रूल्ज ऑफ बिजनस में संशोधन के लिए सुझाव देगी।
लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव पीके दास, संयुक्त विधि परामर्शी राजीव डुडेजा और वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे।
23 मई को रोडवेज कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे
रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज के चंडीगढ़ डिपो के कर्मचारी 23 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधान बलवान सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में होगा।
सरकार ने 20 जनवरी को मांग स्वीकार की थी कि 2003 से अब तक लगे हुए चालकों, परिचालकों को उनकी नियुक्ति तारीख से पक्का करने और एक जनवरी, 2014 से उसके अनुसार वेतनमान तय किया जाएगा। मगर यह मांग आज तक पूरी नहीं की गई।