मासिक रिटर्न भरनी जरूरी होगी
क्रशर मालिकों द्वारा निकासी की सामग्री की मासिक रिटर्न भरनी जरूरी होगी। मालिकों को उनके द्वारा प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त की गई सामग्री से अधिक आई सामग्री पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान में अधिक देरी होने की सूरत में यह जुर्माना और बढ़ाया जाएगा। इस नीति में यह भी प्रस्ताव है कि कोई उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रेशन को रद्द या निरस्त किया जाएगा।
बेसमेंट के निर्माण पर पांच रुपये प्रति वर्ग फुट सरचार्ज
मौजूदा समय में लागू के-2 परमिट की जगह बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाली अथॉरिटी, ऐसे स्थान जहां बेसमेंट का निर्माण प्रस्तावित है, के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फुट का सरचार्ज वसूलेगी। यह पैसा स्थानीय संस्थाओं/टाउन प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इसे विभाग के संबंधित हैड में जमा करवाया जाएगा।
यह सरचार्ज किसी भी आकार के रिहायशी घरों या किसी अन्य 500 वर्ग गज तक के प्लॉट पर प्रस्तावित इमारत के लिए लागू नहीं होगा। इसके अलावा ईंट भट्ठों को छोड़कर व्यापारिक ढांचे के प्रोजेक्टों के निर्माण में प्रयोग के लिए साधारण मिट्टी की रॉयल्टी दर 10 रुपये प्रति टन रखी गई है।