निर्वाचन आयोग ने वोट डालने से पहले प्रत्येक मतदाता की गहनता से पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
पीठासीन और पोलिंग अधिकारी को मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लेने के लिए भी कहा गया है।
चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए आयोग द्वारा ये आदेश दिए गए हैं।
आयोग के आदेशों के अनुसार वोट डालने से पहले प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या चुनाव स्लिप या फिर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा।
पहचान सुनिश्चित होने के बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहली उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा।
प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान और उंगली पर लगी स्याही की प्रमाणिकता के बाद उन्हें जारी फोटोयुक्त चुनाव स्लिप पोलिंग अधिकारी को सौंपनी पडे़गी।