सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी को रिश्वत मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये रिश्वत लेने के दोष में उन्हें यह सजा सुनाई गई।
असंध निवासी रामबीर ने सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि असंध ब्रांच में तैनात फील्ड ऑॅफिसर रामकुमार तीन लाख रुपये का लोन पास करने की एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
शिकायत के बाद सीबीआई की तरफ से रामबीर को एक रिकॉर्डर दिया गया, जिसमें रिश्वत डिमांड की बात रिकॉर्ड हो गई। दोनों पक्षों में 30 हजार रुपये में समझौता हुआ।
12 अगस्त 2010 को सीबीआई ने ट्रैप लगाकर रामकुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि, ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता रामबीर अपने पूर्व बयान से पलट गया। उसने कहा कि उसने रामकुमार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी थी।
वहीं, सीबीआई ने रामबीर के क्रास एग्जामिनेशन के दौरान उसे शिकायत दिखाई और साबित कर दिया कि रामबीर ने रामकुमार के खिलाफ शिकायत दी थी।