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Haryana: श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास नहीं होगी शराब व मांस की बिक्री, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

Thu, 22 Dec 2022 12:01 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)

सार

हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरूण गुप्ता ने होली कांप्लेक्स की चाहरदीवारी की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। इसमें चाहरदीवारी को प्वांइट ए, बी, सी और डी के अंतर्गत बांटा गया है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
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श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कांप्लेक्स घोषित किया गया है। अर्बन लोकल बॉडी विभाग ने चाहरदीवारी तय कर दी है। अब इसके अंदर शराब और मांस दोनों नहीं बेचे जा सकेंगे। अब श्री माता मनसा देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यहां पर किसी भी प्रकार का मांस काटा नहीं जाएगा। 

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हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरूण गुप्ता ने होली कांप्लेक्स की चाहरदीवारी की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। इसमें चाहरदीवारी को प्वांइट ए, बी, सी और डी के अंतर्गत बांटा गया है। इसमें पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स एरिया के मॉर्डन हाउसिंग कांप्लेक्स सेक्टर-4, 5 के एरिया के साथ चंडीगढ़ आईटी पार्क की लगती पंचकूला की सीमा को लिया गया है। 

ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र  
हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरूण गुप्ता ने बताया कि अर्बन दक्षिण चाहरदीवारी में ए प्वाइंट श्रीमाता मनसा देवी मंदिर से कैंटोनमेंट एरिया के साथ सिंह द्वार तक रहेगा। यह एमडीसी -5 को भी पूरी तरह से कवर करेगा। पश्चिम चाहरदीवारी में प्वाइंट बी का एरिया सिंह द्वार से शुरू होकर चंडीगढ़ एरिया से पहले पंचकूला लाइट प्वाइंट तक का है। 
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वहीं, उत्तर चाहरदीवारी में प्वाइंट सी आता है। इसमें चंडीगढ़ आईटी पार्क से पंचकूला एरिया शुरू का डाल्फिन चौक और सेक्टर- 4 एमडीसी का एरिया आता है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को भी रखा गया है। पूर्व चाहरदीवारी के अंतर्गत डी प्वाइंट एमडीसी-4 से शुरू होकर श्री माता मनसा देवी के अंतर्गत आने वाले एमडीसी -5 के एरिया को कवर कर रहा है। 

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