एनएचएम के निदेशक ने प्रदेश के सभी सीएमओ को भेजा पत्र
भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा अनिवार्य
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में नौकरियों की भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। केवल डाॅक्टर और विशेषज्ञ डाॅक्टर ही विभाग में तैनात किए जा सकेंगे। इनके अलावा, अगर कोई भर्ती करनी है तो इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में एनएचएम के मिशन निदेशक ने सभी सीएमओ को पत्र भेजकर अवगत कराया है।
जारी पत्र में कहा, साल 2023-24 और 2024-25 की तमाम खाली पदों की भर्ती को रोक दिया जाए। क्योंकि भर्तियों को लेकर कई जिलों में सवाल पूछे गए हैं। तमाम सवालों को देखते हुए विभाग ने भर्ती रोकने का फैसला लिया है। गौर हो कि पहले ही वित्त विभाग, एनएचएम के कर्मचारियों की भर्तियों पर सवाल उठा चुका है और यह मामला वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।
अक्तूबर में सेवा नियमों को किया था फ्रीज
2018 से एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेड पे के हिसाब से वेतन मिल रहा है। अब एनएचएम की ओर से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने का प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई कि जब कर्मचारियों के लिए सेवा नियम (बाईलाज) बनाए गए तो वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए 30 अक्तूबर को बाईलाज को फ्रीज करने के आदेश दिए गए थे। वित्त विभाग ने एक सप्ताह में फिक्स वेतन तय करने के लिए भी कहा था। हालांकि, अगले ही दिन इनको फिर से बहाल कर दिया था। इसके बाद नवंबर माह में फिर से सेवा नियमों को फ्रीज कर दिया गया।