आप विधायक अमानतुल्लाह खान और नरेश यादव
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आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उनकी रेगुलर बेल की अर्जी लेकर चंडीगढ़ से मालेरकोटला पहुंची वरिष्ठ वकीलों की टीम की सभी दलीलों को खारिज करते हुए यहां की सिविल कोर्ट ने विधायक नरेश यादव की जमानत नामंजूर कर दी।
सरकारी वकील अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रीती सुखेजा एडिशनल सिविल जज की अदालत ने अपनी टिप्पणी में विधायक पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए जमानत याचिका खारिज की है।
इससे पूर्व जमानत बहस में शामिल हुए शिकायतकर्ता के वकील परवेज अख्तर ने कोर्ट से आग्रह किया कि बेअदबी से मुस्लिम समाज की भावनाओं को भारी ठेस पहुंची है इसलिए विधायक को जमानत न दी जाए।
उधर, विधायक नरेश यादव के चंडीगढ़ से पहुंचे एडवोकेट हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि वे अब जिला संगरूर की सेशन कोर्ट में फिर जमानत अर्जी दाखिल करेंगे।