दसवीं के छात्र से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की आरोपी सरकारी स्कूल की महिला टीचर राज कमल (33) की जमानत याचिका जिला अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत के आदेश दिए हैं। इससे पहले सेक्टर-31 थाना पुलिस ने राज कमल के खिलाफ मई में पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इससे पहले राजकमल की ओर से दलील दी गई थी कि, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।
मामला उस समय चर्चा में आया था जब शहर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र सेक्टर-23 स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला टीचर राजकमल के पास उसके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। उसके साथ उसकी बहन भी ट्यूशन जाती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टीचर ने उसकी बहन को यह कहकर पढ़ाने से इनकार कर दिया कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। वहीं, दो बच्चों की मां महिला टीचर ने इसके बाद अकेले पीड़ित को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस साल के रिजल्ट में पीड़ित के नंबर कम आने पर उसके अभिभावकों ने उसे महिला टीचर के पास ट्यूशन भेजने से इनकार कर दिया।
छात्र के ट्यूशन न आने के बाद महिला टीचर उसके घर पहुंची और उसकी तबीयत खराब होने की बात कहते हुए अब से उसकी पढ़ाई पर खास ध्यान देने की बात कही, लेकिन अभिभावकों ने उसे उसके पास भेजने से इनकार कर दिया। इस पर महिला टीचर ने अभिभावकों और बच्चे को अपने घर बुलाया। वहां उसके ट्यूशन पढ़ाने से इनकार करने पर महिला टीचर ने बच्चे को एक कमरे में बंद कर लिया। परिजनों ने किसी तरह उसे मनाया और बच्चे को लेकर घर आ गए।
घर आकर छात्र ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पूछे जाने पर महिला टीचर द्वारा उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। उसके अनुसार टीचर उससे मार्च से यह कर रही है। कई बार इनकार करने के बावजूद उसने जबरन उससे जबरदस्ती की। इसके बाद इसकी सूचना सेक्टर-31 थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ मिलकर छात्र का जीएमसीएच-32 में मेडिकल करवाया। मेडिकल में शिकायत की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी सरकारी टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज कर लिया था। पीड़ित के मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बाद अगले दिन राज कमल को गिरफ्तार कर लिया।