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Chandigarh News: चालान पेश नहीं होने पर आरोपी को जमानत

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1.191 किलो गांजा के साथ सेक्टर -45 में पकड़ा था आरोपी
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संवाद न्यूज एजेंसी



चंडीगढ़। सेक्टर-45 में 1.191 किलो गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी सावन कुमार को 43 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है। बुड़ैल निवासी 24 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट के जज रमन गोकलानी ने 28 अक्तूबर को मंजूर की। पुलिस के अनुसार, सावन कुमार को 15 सितंबर 2026 को सेक्टर-45 के सी/डी टी-पॉइंट के पास से पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1.191 किलो गांजा बरामद होने का दावा किया गया। इस संबंध में सेक्टर-34 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 28 अक्तूबर तक मामले में चालान पेश नहीं हुआ था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल होने की जानकारी नहीं होने और ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना समेत कई तथ्यों पर गौर किया। अदालत ने कहा कि आरोपी को अनिश्चित समय तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। शर्तों के अनुसार, आरोपी को सुनवाई में नियमित पेश होना होगा और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से बचना होगा।
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थाना-34 के प्रभारी इंस्पेक्टर शादीलाल ने कहा कि चालान दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय होता है और यह अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी। कोर्ट ने चालान पेश नहीं होने का तथ्य दर्ज किया, लेकिन जांच में देरी के लिए किसी पुलिस अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया।
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