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Chandigarh News: अधिक वजन का हवाला दे अतिरिक्त चार्ज मांगा, एयरलाइंस पर 10 हजार का हर्जाना

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडिगो एयरलाइन पर सेवा में कोताही बरतने पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कंपनी ने सामान का वजन 15 किलो से अधिक होने का हवाला देते हुए सामान ले जाने की अनुमति देने से मना कर दिया, जबकि टिकट पर 20 किलो ले जाने की बात लिखी हुई थी। एयरलाइन स्टाफ ने गलत तरीके से प्रिंट होने की बात करते हुए शिकायतकर्ताओं को अतिरिक्त सामान के लिए 4,500 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। इस पर शिकायतकर्ता दंपती को फ्लाइट छोड़नी पड़ी और दूसरी फ्लाइट से नए टिकट बुक करवाए। मामले में दंपती की ओर से दायर याचिका पर आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ताओं के टिकटों के लिए चार्ज की गई 18,695 रुपये की रकम नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को हुई मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये बतौर हर्जाना और 10 हजार केस खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।
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आयोग को दी शिकायत में लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह ने कहा कि उन्हें चंडीगढ़ से श्रीनगर अपनी ड्यूटी पर जाना था। उन्होंने 13 अक्तूबर 2020 को इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से अपनी और पत्नी की टिकट बुक करवाई थी। दोनों टिकटें अलग-अलग बुक की थीं। पत्नी के साथ उनका नाबालिग बेटा भी था। शिकायतकर्ता ने अपने टिकट के लिए 3,831 रुपये और पत्नी और बेटे के टिकट के लिए 14,864 रुपये का आनलाइन भुगतान किया था। टिकट पर लिखा गया था कि यात्री अपने साथ 20 किलो तक सामान ले जा सकता है, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरलाइन कर्मियों ने उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल को रोका और कहा कि सामान का वजन 15 किलोग्राम से अधिक है इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कर्मियों को टिकट दिखाया कि 20 किलो वजन का सामान साथ ले जाने की अनुमति है, लेकिन एयरलाइन स्टाफ ने कहा कि यह गलत तरीके से प्रिंट किया गया है। एयरलाइन कर्मचारियों ने शिकायतकर्ताओं को अतिरिक्त सामान के लिए 4500 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा।

छोड़नी पड़ी फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट से लिए नए टिकट

शिकायतकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह व जगमीत ग्रेवाल ने इंडिगो एयरलाइन से अगली फ्लाइट के लिए टिकट उपलब्ध कराने या टिकट कैंसिल कर राशि वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता दंपती को फ्लाइट छोड़नी पड़ी और 13,953 रूपये में दूसरी फ्लाइट से नए टिकट बुक करवानी पड़ी। इसके बाद शिकायतकर्ता पति-पत्नी ने 22 जून 2021 को इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ आयोग को शिकायत दी थी।
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