दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के पोस्टमार्टम मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी कर मामले की अगली सुनवाई के दौरान आशुतोष के मौत के कारणों को स्पष्ट करने को कहा है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएमएस बेदी पर आधारित सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि उपायुक्त 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने की शक्ति रखते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज की देह के पोस्टमार्टम के संबंध में 174 सीआरपीसी और पंजाब पुलिस रूल्स के तहत कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार को सुझाव दिया था।
हाईकोर्ट ने मामले पर पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने के निर्देश जारी किए थे। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि उपायुक्तों के पास यह शक्ति है और वह इसे कभी भी उपयोग में ला सकते हैं।
आशुतोष महाराज के कथित चालक पूर्ण सिंह ने हाईकोर्ट में तीसरी बार अपील दाखिल कर देह के पोस्टमार्टम के निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेशों के बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को रिप्रजेंटेशन दी, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया।