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हथियारों के लिए लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव

Mon, 01 Aug 2016 11:31 AM IST
सुरेंद्र दलाल/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
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डेरा अदमखेल जहां स्मार्टफोन से सस्ते दामों पर मिलती हैं बंदूकें - फोटो : Dawn
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हथियार रखने और लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब बंदूक के साथ अन्य हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। आर्म्स लाइसेंस को लेकर अब अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेंगे। नए एक्ट में अधिकारियों को तय समय में फाइल पर कार्यवाही करनी होगी। आर्म्स लाइसेंस में फीस भी कई गुणा बढ़ा दी गई है। साथ ही तलवार, भाला, बल्लम रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा।
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केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद हरियाणा में आर्म्स एक्ट 2016 को 15 जुलाई से लागू कर दिया है। नए एक्ट के अनुसार अब आपको अपने घर में तलवार रखनी हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा संगीन, भाला, बल्लम, कटार रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पडे़गा, जिसमें लाइसेंस के समय 500 रुपये की फीस अदा करनी होगी। इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू कराना होगा।

इसके लिए 100 रुपये नवीनीकरण फीस देनी पड़ेगी। नए आर्म्स एक्ट के अनुसार 17 तरह की सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। अधिकारियों को तय समय में यह काम करना होगा। ऐसा न होने पर अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। आम्स लाइसेंस के लिए तय सेवाओं में दो दिन से लेकर अधिकतम 60 दिन तक का समय दिया गया है। आर्म्स एक्ट के अनुसार किसी भी काम के लिए दो महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।
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हथियार के साथ यात्रा करने के लिए 500 रुपये देने होंगे

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नए एक्ट के अनुसार अगर आपको अपने लाइसेंस के साथ यात्रा करनी हो तो उसके लिए 500 रुपये फीस अदा करनी होगी। एक लाइसेंस पर तीन हथियार ले सकते हैं। हर एक हथियार के लिए 500 रुपये फीस देने होगी। लाइसेंस के पते में बदलाव के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी।

लाइसेंस के समय गन के लिए तय 120 रुपये, राइफल के लिए 180 रुपये, रिवॉल्वर के 300 रुपये की फीस को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। एनओसी के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है। लाइसेंस बुक के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। लाइसेंस को दूसरे के नाम ट्रांसफर करने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क तय किया गया है।
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यह होगी टाइम लिमिट

बंदूक
-पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन में
-लाइसेंस के लिए स्वीकृति या रिजेक्ट करना 60 दिन में
- दूसरे लाइसेंस के लिए स्वीकृति 30 दिन
- लाइसेंस रिन्यू करना 30 दिन
- दूसरे एरिया से आए लाइसेंस का पंजीकरण 15 दिन
- लाइसेंस में पता बदलना 15 दिन
-लाइसेंस के साथ यात्रा करने की अनुमति - 2 दिन
-लाइसेंस के लिए एनओसी जारी करना - 2 दिन
- लाइसेंस की डुप्लीकेट बुक प्रदान करना -7 दिन
- लाइसेंस के एरिया में विस्तार कराना -15 दिन
-लाइसेंसी शस्त्र बेचने की अनुमति -3 दिन
-अपील का निस्तारण करना -60 दिन

 केंद्र सरकार की ओर से नया एक्ट लागू किया गया है। अब तक मैं पूरा एक्ट पढ़ नहीं पाया हूं। पुराने एक्ट में व्यापक बदलाव कर नया एक्ट बनाया गया है। फीस में भी काफी बदलाव किए गए हैं। नए एक्ट में टाइम शेडयूल भी तय किया गया है। जिले में नए एक्ट के तहत ही काम होगा।
 - सरजीत नैन, सीटीएम, हिसार
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