चंडीगढ़। सेक्टर-37 स्थित कोठी कब्जाने के मामले में अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर से पूछताछ के लिए अर्जी मंजूर कर दी है। इस बारे में पुलिस की तरफ से सरकारी वकील अशोक रोहिला ने अदालत में अर्जी दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी इंस्पेक्टर राजदीप सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग की तरफ से विभागीय जांच खोली गई है। इसकी जांच का जिम्मा एक डीएसपी को दिया गया है। इसलिए डीएसपी को जेल में बंद आरोपी इंस्पेक्टर से पूछताछ किए जाने की अनुमति दी जाए, ताकि उसके खिलाफ खोली गई विभागीय जांच शुरू की जा सके। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अर्जी को मंजूर कर लिया।
क्या था मामला
सेक्टर-37 स्थित कोठी के मालिक राहुल मेहता को अगवाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने संबंधी मामले की गहनता से जांच करने के आधार पर ही एसआईटी ने इसी वर्ष 2 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने केस में एक के बाद एक आरोपी को काबू किया था। इस मामले में कुछ आरोपियों को तो जमानत मिल चुकी है जबकि संजीव महाजन, पूर्व थाना प्रभारी राजदीप सिंह सहित कई जेल में बंद हैं। पूर्व थाना प्रभारी राजदीप पर भी इस पूरे प्रकरण में आरोपियों का साथ देने के आरोप है, उसी के खिलाफ पुलिस विभाग की तरफ से विभागीय जांच खोली गई है।