आवेदन के सात दिन के बाद मंजूरी पत्र भी उसे ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा। सीटीएम की अहम जिम्मेदारी रहेगी कि वे पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली मंजूरी को बिना किसी देरी के संबंधित विभाग को भेजेंगे।
उसके बाद मुख्यालयों पर मनोनीत नोडल अधिकारी समन्वय स्थापित करके निर्धारित समय में फिल्म शूटिंग की मंजूरी प्रदान की जा सके। यदि किसी कारणवश मंजूरी नहीं दी जा सकती है तो उसका सही कारण बताकर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, लेकिन बिना कारण कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता।
पोर्टल पर दी जाएगी सभी जानकारी
पोर्टल पर फिल्म निर्माताओं के लिए हरियाणा में शूटिंग लोकेशन और हरियाणवी कलाकारों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। फिल्म पॉलिसी के अनुसार यदि कोई फिल्म निर्माता हरियाणा की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाता है या हरियाणा के कलाकारों को फिल्म में लेता है, अन्य तकनीकी स्टाफ के तौर पर उनसे काम लेता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके लिए भी इसी साइट पर आवेदन करना होगा। यह राशि एक करोड़ से लेकर तीन करोड़ तक हो सकती है। इस संबंध में पीआर हरियाणा की वेबसाइट पर फिल्म पॉलिसी दी गई है। उसमें हर प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
फिल्म निर्माताओं के लिए हरियाणा में लगभग 40 स्थान ऐसे हैं जो फिल्म के लिहाज से बहुत ही आकर्षक हैं। पिंजौर से लेकर नारनौल तक ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले इस प्रदेश की तरफ आने वाले समय में फिल्म उद्योग बहुत अधिक संख्या में युवाओं के रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराएगा।