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असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में प्रमुख सचिव को राहत

Mon, 11 Apr 2016 06:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में हरियाणा के उच्चतर शिक्षा के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तय समय पर भर्ती नहीं होने की वजह से हरियाणा के उच्चतर शिक्षा के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट की अवमानना मामले में मिलने वाली सजा फिलहाल टल गई है।
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दरअसल तय समय सीमा में भर्ती नहीं कर पाने के कारण हरियाणा के उच्चतर शिक्षा के प्रमुख सचिव विजय वर्धन को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में दोषी ठहराया जा चुका है। इस मामले में वह निजी तौर पर एकल बेंच के समक्ष पेश हुए और बताया कि उन्होंने बेंच द्वारा दोषी ठहराए जाने के अंतरिम निर्देश को डिवीजन बेंच में अपील के माध्यम से चुनौती दे रखी है और डिवीजन बेंच ने अपील पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई अभी होनी है।

इसी पर एकल बेंच ने सुनवाई डिवीजन बेंच में सुनवाई का इंतजार करने के लिए मामला दो मई के लिए स्थगित कर दिया है। वर्ष 2014 से अदालत आदेश देता आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की तय समय में नियमित भर्ती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ही विजय वर्धन को अवमानना का दोषी करार दिया गया था।
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दोषी ठहराए जाने के अंतरिम आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से अभी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्या दोषी ठहराए जाने के अंतरिम निर्देश को एकल बेंच में सुनवाई विचाराधीन होते हुए चुनौती दी जा सकती है या नहीं।
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