चंडीगढ़। शादी समारोह से लौटाते समय सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। कोर्ट ने ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को 13.53 लाख रुपये देने का आदेश दिए हैं।
18 जनवरी 2020 को यमुनानगर निवासी राजिंदर कुमार शादी में शामिल होकर दो साथियों के साथ एक्टिवा पर घर लौट रहे थे। यमुनागर में तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में तीनों एक्टिवा सवारों जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान राजिंदर कुमार डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक चौकीदार की नौकरी करता था। उसके काम से पूरा परिवार चलता था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज देखने के बाद हरियाणा नंबर की संबंधित कार के ड्राइवर/मालिक बलविंदर सिंह समेत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को करीब 14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए।