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हरियाणा सिविल सेवा नियम 2008 में किया गया बदलाव, अब पांच नहीं चार पेपर होंगे, जानिए कैसे

Fri, 02 Aug 2019 09:53 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को संशोधित किया है। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 कहलाया जाएगा। इस बारे में कार्मिक विभाग की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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इसके तहत अब चार प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र-1 में अंग्रेजी (अंग्रेजी प्रस्ताव सहित) 100 अंक, प्रश्न पत्र-2 में हिंदी (हिंदी प्रस्ताव सहित, देवनागिरी लिपि में) 100 अंक, प्रश्न पत्र-3 में सामान्य अध्ययन में 200 अंक और प्रश्न पत्र-4 में 23 वैकल्पिक विषयों की सूची में से चयनित किया जाएगा, जो 200 अंक का होगा।
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