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साइनबोर्ड, मील पत्थर पर पंजाबी भाषा लिखना अनिवार्य, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

Fri, 21 Feb 2020 07:00 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर अहम फैसला लागू करते हुए राज्य के सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थानों, बोर्डों, निगमों के साइन बोर्डों और सड़कों के मील-पत्थर गुरमुखी लिपि के जरिये पंजाबी भाषा में लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले को लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है।

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उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि पंजाब राज्य भाषा एक्ट-1967 की धारा 4 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी साइन बोर्डों और मील पत्थरों पर पूरी जानकारी पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखना अनिवार्य है। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी अन्य भाषा में जानकारी दी जानी जरूरी हो तो यह पंजाबी भाषा से नीचे और कम जगह पर लिखी जायेगी। उच्च शिक्षा व भाषा विभाग के सचिव राहुल भंडारी के हस्ताक्षर के तहत पंजाब राज्य के सभी विभागों के मुखियों, डिवीजनों के कमिश्नरों, जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, जिला और सेशन जजों, विधानसभा के सचिव, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और बोर्डों और निगमों के चेयरमैनों को लिखे गए पत्र में इन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश को यथावत लागू कराने के लिए कहा गया है।
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उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य के निजी व्यापारिक, औद्योगिक और शैक्षिक संस्थानों के साइन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाने के लिए एक अलग अधिसूचना पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाना है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंधी प्राथमिक कार्रवाई करके श्रम विभाग को यह अधिसूचना जारी करने के लिए लिख दिया है और यह भी जल्द ही जारी हो जाएगी। 

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